मौरावां (उन्नाव)। हिलौली क्षेत्र में धान की फसल अवशेष (पराली) जलाने के मामले में एक बटाईदार पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई सैटेलाइट से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसकी जांच तहसीलदार पुरवा द्वारा की गई।जिला, तहसील और थाना स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पराली जलाने के खिलाफ निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को सैटेलाइट के माध्यम से पुरवा तहसील के हिलौली क्षेत्र में पराली जलाने की सूचना प्राप्त हुई।जांच में पाया गया कि ग्राम हिलौली, परगना मौरावां, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव की गाटा संख्या 6933ख (रकबा 0.3790 हेक्टेयर) भूमि आशीष पुत्र प्रकाश चंद्र आदि के नाम दर्ज है। इस भूमि पर सरदार पुत्र रामस्वरूप निवासी मदाखेड़ा मजरा हिलौली बटाई पर खेती कर रहे थे।जांच में पुष्टि हुई कि सरदार ने धान की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाया था। शासनादेश के अनुसार, उनके विरुद्ध 2500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की सख्त चेतावनी भी दी गई है।प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं, बल्कि उसे नष्ट करने या खाद के रूप में प्रयोग करने के विकल्प अपनाएं, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।
