पुरवा, उन्नाव। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरवा थाना पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच और पीड़िता के बयानों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पुरवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से गिरफ्तार किया गया। विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर 2026 को थाना पुरवा में मु0अ0सं0 318/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 333, 76, 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आरोपी परवेश उर्फ अट्टू पुत्र समीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र करीब 35 वर्ष बताई गई है और वह उन्नाव जनपद का निवासी है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार विवेचना के दौरान पीड़िता के आधिकारिक बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(M)/6 की बढ़ोतरी की गई। वहीं, पूर्व में दर्ज पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 को हटाया गया है। पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में यह परिवर्तन किया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2005 से 2012 के बीच थाना पुरवा में आरोपी के खिलाफ चोरी, सार्वजनिक स्थान पर अमर्यादित कृत्य तथा गुंडा अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में कुल आठ मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना पुरवा के उप-निरीक्षक राघवेंद्र अग्निहोत्री और हेड कांस्टेबल सर्वेश कुमार शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
