संवाददाता: शमशाद सिद्दिकी
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के थाना सरोजनीनगर पुलिस ने न्यायालय द्वारा जिला बदर घोषित एक शातिर अपराधी को आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 29 जनवरी 2026 को थाना सरोजनीनगर में तैनात उप निरीक्षक शिवशरण सिंह ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने कांशीराम कॉलोनी, दरोगा खेड़ा क्षेत्र से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ और अभिलेखों की जांच में उसकी पहचान अभिमन्यु राजपूत उर्फ मन्ना लोधी, पुत्र बच्चू लाल राजपूत, निवासी दरोगा खेड़ा, थाना सरोजनीनगर, उम्र लगभग 22 वर्ष के रूप में हुई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध वाद संख्या 43(19)/2025, धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा दिनांक 07 सितंबर 2025 से छह माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के तहत अभियुक्त को लखनऊ जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया था।
इसके बावजूद अभियुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पुनः लखनऊ में घूमते हुए पाया गया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 38/26, धारा 10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
अपराध का तरीका
पुलिस के मुताबिक अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। वह हथियारों से लैस होकर अपने साथियों के साथ लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, आमजन से मारपीट, गाली-गलौज तथा गुंडागर्दी जैसी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों के आधार पर न्यायालय ने उसे जिला बदर घोषित किया था।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
