नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए अग्निशमन सेवा और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर तथा जेल विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर लागू होगा।
गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस फैसले से अग्निवीर योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है। पूर्व अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन का लाभ अग्निशमन तथा जेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी लिया जा सकेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कांस्टेबल एवं राइफलमैन स्तर के 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है।
दिल्ली सरकार के इस निर्णय को पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
